आदर्श क्रेडिट को-ओपरेटिव के चेयरमैन की जमानत अवधि नहीं बढ़ाई!



राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले प्रकरण में आरोपी नरेंद्र मोदी की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी! 

अवकाशकालीन न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की पीठ ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर जो आदेश दिया! हॉट और अन्य बीमारियों के लिए सोसाइटी के चेयरमैन मोदी को 16 फरवरी को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी! इस अवधि के बाद मोदी के प्रार्थना पत्र पर 16 अप्रैल को एक महिने के लिए जमानत अवधि को बढाया गया लेकिन याचिकाकर्ता ने 16 मई को जेल में सरेंडर नहीं किया और अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दूसरा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसे स्वीकार करते निर्देश दिए गए कि याची 8 जून को सरेंडर करें! हाल ही 7 जून को जमानत अवधि बढ़ाते हुए कोर्ट ने एमडीएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से याची के स्वास्थ्य की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए! अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसमें वर्तमान में हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज की जरूरत नहीं बताई गई! हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के तथ्यों को देखते हुए जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है! 

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