बड़ी खबर EPFO खाताधारकों के लिए 1 June से PF अकाउंट पर लागू होगा ये नियम!

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने प्रॉविडेंट फंड अकाउंटहोल्‍डर्स के लिए 1जून 2021 से नया नियम  लागू करने को कहा है! अगर कर्ममचारी इन नियम की शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो कर्मचारी को भारी नुकसान उठाना पडेगा इस लिए कर्मचारी अपने नियोक्‍ता से इस बारे में बात कर इस शर्त को पूरा कर लें! ईपीएफओ ने नए नियम के तहत नियोक्‍ता को पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने की जिम्मेदारी भी दी है! अगर नियोक्‍ता ऐसा नहीं करगा तो कर्मचारी के अकाउंट में कंपनी का अंशदान रोका जा सकता है!  
इस लिए 1 जून तक सभी कर्मचारी अपने PF खाते को अपडेट कर ले अगर कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं PF खाते में आनेवाला उसका नियोक्ता योगदान भी रोका जा सकता है! EPFO की ओर से इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है! 
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Social Security Code) के सेक्शन 142 के तहत EPFO ने नए नियम लागू किए है! जिसमें साफ तौर पर EPFO ने नियोक्ताओं  (Employers) को निर्देश दिए हैं कि 1 जून से अगर कोई PF खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका ECR- इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न (Electronic Challan cum Return) नहीं भरा जा सकेगा! मतलब ये कि PF खाताधारकों को नियोक्ताा का हिस्सा नहीं मिल सकेगा! अकाउंट में कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही योगदान दिखाई देगा!

इसलिए अगर आपने अबतक अपने PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और UAN को भी आधार वेरिफाइड कर लें, जिससे आपके खाते में पहले की तरह PF योगदान बिना किसी रुकावट के आती रहे.


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